ग्राम पंचायत का समाचार

मिरिगुडा के सचिव को हुई जेल, 27 लाख रुपये की ठगी के मामले में मिली सजा…

धरमजयगढ़ जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत मिरिगुडा के सचिव भीचरण पटेल को 27 लाख रूपये के गबन के मामले में सजा दी गई हैं वही यह सजा उन्हें पंचायत के मामले में नहीं ज़मीन सम्बंधित धोखाधड़ी के मामले में मामले में दी गई हैं। अभी ज़ब उनके ऊपर कई धाराओं में कार्यवाही की गई हैं तब वे मिरिगुडा में पंचायत सचिव के रूप में कार्यरत हैं। जिनपर अब कार्यवाही होने के बाद जनपद की कार्यवाही पर सबकी निगाहेँ टिकी हुई हैं। 

*क्या हैं मामला…. पढ़े….*

       दिनांक 05.06.2026 को प्रार्थी इंद्रजीत वर्मा पिता हरिशचंद्र वर्मा उम्र 50 वर्ष निवासी ग्राम लिंजिर, थाना बरमकेला, जिला सारंगढ़-बिलाईगढ़ द्वारा थाना पुसौर में आवेदन प्रस्तुत कर रिपोर्ट दर्ज कराई गई। प्रार्थी ने बताया कि उसकी पहचान ग्राम बघनपुर निवासी भीचरण पटेल से बचपन से थी, जो शासकीय सेवक (पंचायत सचिव) है।

     आरोपी भीचरण पटेल ने स्वयं की स्वामित्व वाली भूमि ग्राम कोडातराई, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ स्थित खसरा नंबर 1021/2 रकबा 0.1050 भूमि को बेचने की बात कही। भूमि पसंद आने पर दोनों के बीच दिनांक 16.09.2022 को कुल 35 लाख रुपये में सौदा तय हुआ, जिसमें प्रार्थी द्वारा 27 लाख रुपये अग्रिम राशि के रूप में आरोपी को दिए गए तथा सौ रुपये के स्टाम्प पर लिखापढ़ी की गई।

🔹 *फर्जी दस्तावेज दिखाकर करता रहा गुमराह*

1002693848

     आरोपी ने प्रार्थी को विश्वास में लेने के लिए किसान किताब एवं अन्य दस्तावेज दिखाए तथा नामांतरण की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद रजिस्ट्री कराने का आश्वासन दिया। लंबे समय तक आरोपी विभिन्न बहाने बनाकर प्रार्थी को गुमराह करता रहा।

      जब प्रार्थी द्वारा तहसील कार्यालय में जानकारी प्राप्त की गई तो पता चला कि संबंधित भूमि के संबंध में आरोपी के नाम से कोई राजस्व प्रकरण लंबित नहीं है तथा भूमि किसी अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है। इसके बाद प्रार्थी ने आरोपी से अपने रुपये वापस मांगे।

🔹 *रुपये लौटाने के नाम पर दिए चेक, सभी हुए बाउंस*

     प्रार्थी के दबाव बनाने पर आरोपी ने 5 लाख रुपये का एक चेक एवं 11-11 लाख रुपये के दो चेक दिए तथा पुलिस में शिकायत नहीं करने का अनुरोध किया। बैंक में प्रस्तुत किए जाने पर सभी चेक अनादृत (बाउंस) हो गए। इसके बाद भी आरोपी लगातार आश्वासन देता रहा और रुपये वापस नहीं किए।

     प्रार्थी के अनुसार जनवरी 2025 में आरोपी ने मात्र 1 लाख रुपये वापस किए, इसके बाद भी शेष राशि लौटाने के नाम पर लगातार बहानेबाजी करता रहा। आरोपी द्वारा फर्जी दस्तावेजों के माध्यम से विश्वास में लेकर धोखाधड़ी किए जाने की आवेदन पर थाना पुसौर में अपराध क्रमांक 159/2026 धारा 420 भादवि पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ की गई।

🔹 *आरोपी गिरफ्तार, भेजा गया न्यायिक रिमांड पर*

     जांच के दौरान शिकायत में पर्याप्त साक्ष्य पाए जाने पर थाना प्रभारी पुसौर निरीक्षक हर्षवर्धन सिंह बैस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।

धरमजयगढ़ सड़क हादसा: सड़क किनारे पड़ी टूटी डाल से टकराकर युवक घायल, बाइक के नीचे दबा रहा काफी देर

style=

Mukesh Mourya

मुकेश मौर्य (संपादक) ग्रामीण न्यूज़ 24 , पता - रायगढ़ , छत्तीसगढ़ मो . +919752981420

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button