धरमजयगढ़ में शादी का झांसा देकर वर्षों तक युवती का शोषण, पॉक्सो एक्ट के तहत आरोपी गिरफ्तार

धरमजयगढ़ पुलिस ने महिलाओं के विरुद्ध अपराधों पर चलाए जा रहे “अभियान संवेदना” के तहत शादी का झांसा देकर एक युवती का लंबे समय तक कथित रूप से शारीरिक शोषण करने के आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। पुलिस के अनुसार पीड़िता की शिकायत पर थाना गांधीनगर (सरगुजा) से प्राप्त जीरो एफआईआर के आधार पर धरमजयगढ़ थाने में मामला दर्ज किया गया। आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 64(2)(m) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर कार्रवाई की गई।
क्या है पूरा मामला
पुलिस के मुताबिक पीड़िता ने शिकायत में बताया कि वर्ष 2018 में उसकी पहचान आरोपी पंकज गुप्ता से हुई थी। आरोप है कि उस समय वह नाबालिग थी और आरोपी ने प्रेम व विवाह का झूठा आश्वासन देकर उसके साथ दुष्कर्म किया। इसके बाद कई वर्षों तक शादी का भरोसा देकर कथित रूप से शारीरिक संबंध बनाता रहा। शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने इस दौरान अन्य विवाह किए, फिर भी पीड़िता को विवाह का झूठा विश्वास दिलाकर उसके संपर्क में बना रहा। अंततः विवाह से इंकार करने पर पीड़िता ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। विवेचना के दौरान पर्याप्त साक्ष्य मिलने के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया।
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