तार-फांदा लगाकर सुअर का शिकार करने वाले 10 लोंग गिरफ़्तार, एसडीओ और रेंजर की टीम ने सभी आरोपियों को धर दबोचा

24 मार्च 2025 की दोपहर 12.30 बजे सूचना मिला कि जंगली सुअर के शिकार की लिये वन परिक्षेत्र धरमजयगढ़ अंतर्गत कोयलार परिसर के राजा जंगल में कुछ ग्रामीणों द्वारा कलच तार अवैध शिकार के लिये फादा फैलाया गया है। जिसमें कार्यवाही करते हुए उपवनमण्डलाधिकारी बालगोविन्द साहू और धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र अधिकारी डीपी सोनवानी के तत्परता से तत्काल 04 आरोपियों को गिरफ़्तार कर माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी के समक्ष प्रस्तुत किया गया था ।
माननीय न्यायलय द्वारा अपराध की गंभीरता को देखते हुये चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड दिया गया। इस मामले पर 6 आरोपी फरार चल रहे थे जिनकी तलास की जा रही थी वही दिनांक 26 मार्च 2025 को फिर से मामले से जुड़े 06 अन्य फरार आरोपियों को ग्राम कोइलार से वन कर्मचारियों द्वारा पकड़ा गया एवं पूछताछ किया गया। पूछताछ में सभी 06 आरोपियों ने जगली सुअर का अवैध तार फंदा लगाकर मारने का जुर्म कबूला। उनके द्वारा बताया गया कि 04 एवं 06 माह पूर्व में भी जप्त फांदा से ही 02 जग जंगली सुअर का शिकार कर मारकर खाये थे।
दिनांक 27.03.2025 को सभी 06 आरोपियों का बयान लेकर विधिवत् माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी धरमजयगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया एवं माननीय न्यायालय द्वारा 06 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड दिया गया है। तत्पश्चात सभी 6 आरोपियों को वनपरिक्षेत्र धरमजयगढ़ के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा माननीय न्यायालय के आदेशानुसार जिला जेल रायगढ़ दाखिला कराया गया। प्रकरण में अग्रिम जांच कार्यवाही जारी है। वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2,9,39,50,51 के तहत की गई कार्यवाही की गई है।