10 लोगों ने की है धरमजयगढ़ में जंगली सुअर का शिकार, फरार आरोपियों की तलाश जारी, एसडीओ के प्रयास से पकड़े गए आरोपियों नें बताया घटनाक्रम..

धरमजयगढ़ के कोईलर से जंगली सुअर के शिकार की घटना सामने आई है जिसमें वनमंडल के उपवनमण्डलाधिकारी बालगोविन्द साहू के द्वारा टीम गठित कर तत्काल कार्यवाही की गई जिसमें घटनाक्रम में लिप्त आरोपियों की पहचान की गई और 4 आरोपियों को गिरफ़्तार कर लिया गया वही 6 आरोपी फरार है जिनकी तलाश की जा रही है।
24 मार्च को दोपहर 12.30 बजे सूचना मिला कि जंगली सुअर के शिकार के लिये वन परिक्षेत्र धरमजयगढ़ अंतर्गत कोयलार परिसर के राजा जंगल में कुछ ग्रामीणों द्वारा कलम तार का अवैध शिकार के लिये फंदा फैलाया गया है। सूचना मिलते ही धरमजयगढ़ वन परिक्षेत्र के मैदानी कर्मचारी एवं अधिकारी तत्काल मौका स्थल हेतु रवाना हुये। मौका स्थल का मुआयना करने पर दो संदिग्ध व्यक्तियों को भागते हुये पकड़ा गया एवं पकड़ कर दोनो से गहन पूछताछ किया गया। जिसमें उनके द्वारा इस अवैध शिकार के लिये बनाये गये योजना के बारे में बताया गया एवं उन्होंने अपना जुर्म कबुला। आस-पास के वन क्षेत्रों का मुआयना करने पर आरोपियों द्वारा पानी से भरे गड्ढे के पारा सूखें पत्तो से छिपाये गये 02 नग मृत जंगली सुअर (01 नर, 01 मादा) का शव के साथ भारी मात्रा में जंगली सुअर के लिये तार फंदा, टांगी आदि बरामद किया गया।

पूछताछ में उनके द्वारा बताया गया कि इस घटना में 10 ग्रामीण शामिल है। सभी ने पहले मिलकर योजना बनाई, फिर तार फंदा लगाया। इन्ही में से कुछ लोगो के द्वारा जंगली सुअर का खेदा (दौकाते हुये) करते हुये तार फंदा तक लाये। जिसमें दो जंगली सुअर फंसा, फिर 03 लोगो के द्वारा टांगी से वार कर सुअर को जान से मारा गया। उसके बाद आग जलाकर जंगली सुअर के शव को भुना गया। भुनने के बाद वन कर्मचारियों की भनक लगते ही गड्या के पास सुखे पत्तों से शय को छिपा दिया गया। शाम को दो और आरोपियों को कोगलार गांव से पकड़ा गया। इनसे भी पूछताछ करने पर अपना जुर्म कबुला। इस प्रकरण में अभी 06 और आरोपी फरार है, जिनको पकड़ने की कार्यवाही जारी है। तत्पश्चात अवैध शिकार के संबंध में वन अपराध प्रकरण कमांक 14064/16 दिनांक 24.03.2025 जारी कर विवेचना में लिया गया तथा मूत जंगली सुअर का विधिवत्त पोस्टमार्टम कराया गया। दिनांक 25 मार्च को 04 आरोपियों को माननीय न्यायालय प्रथम श्रेणी धरमजयगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा अपराध की प्रकृत्ति एवं गंभीरता को देखते हुये चारों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक रिमांड दिया गया। तत्पश्चात चारों आरोपी (1) जगमोहन व मानसिंह राठिया, उम्र 60 वर्ष (2) बोधराम व तेजराम रातिया, उम्र 51 वर्ष (3) सनतराम य. जगमोहन राठिया, उम्र 56 वर्ष (4) नेतराम य. झलपसिंह चौहान, उम्र 41 मर्ष सभी साकिन कोयलार, तहसील धरमजयगढ़, जिला रायगढ़ (छ.ग.) को वन परिक्षेत्र धरमजयगढ़ के क्षेत्रीय कर्मचारियों द्वारा जिला जेल रायगढ़ दाखिला कराया गया। प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही जारी है और बाकी आरोपियों की तलाश की जा रही है।