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जनपद पंचायत के काम्प्लेक्स से लगा स्टे हटा, किस दिन होंगी नीलामी और क्या क्या हैं नई शर्ते पढ़े पूरी खबर

जनपद पंचायत धरमजयगढ द्वारा निर्मित शॉपिंग कम्प्लेक्स (जनपद पंचायत परिसर के बगल) धरमजयगढ़ 05 व्यवसायिक परिसर भवन को अनुसूचित जनजाति वर्ग एवं अनुसूचित जाति वर्ग हेतु 25 वर्ष के लिए तथा सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग हेतु 20 वर्ष के लिए पट्टे पर (100 रूपये के स्टाम्प पेपर में अनुबंध निष्पादित तिथि) से देय होगी एवं नीलामी की कार्यवाही खुली बोली के माध्यम से दिनांक 24.10.2025 दिन शुकवार को समय 12:00 बजे जनपद पंचायत के सभाकक्ष में नीलामी किया जाना है

धरमजयगढ़ के जनपद पंचायत के नवनिर्मित बने काम्प्लेक्स विवादों में रहा क्युकी इस काम्प्लेक्स की नीलामी में कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था जहाँ नीलामी कार्य में कोर्ट द्वारा स्टे लगाया गया था। अब काम्प्लेक्स की नीलामी से स्टे हटा दिया गया हैं और बहुत सारे नियमों और शर्तो कों संसोधित किया गया हैं जिसमें अमानत राशि, बोली लगाने की राशि, समान्य वर्ग पिछड़ा वर्ग एवं अन्य वर्ग के लिए निर्धारित राशि, नीलामी का समय और काम्प्लेक्स का मालिकाना हक कितने वर्षो तक, समेत अन्य कई नियमों कों संसोधित किया गया हैं और नीलामी कों सरल और आसान बनाया गया हैं।

1. छत्तीसगढ़ का मूल निवासी होना अनिवार्य है तभी वह नीलामी में भाग ले सकेगा। उक्त नीलामी में जनपद पंचायत के पदाधिकारी भाग नही ले सकेंगे। व्यवसायिक दुकान का न्यूनतम शासकीय बोली मूल्य राशि 10,00,000/- रूपये (दस लाख रूपये मात्र) रखी गई है। इससे ऊपर की बोली लगाई जानी है।

2. अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग वाले अभ्यर्थी आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के साथ अमानत राशि 3,00,000/- रूपये (तीन लाख रूपये मात्र) का चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के नाम पर प्रस्तुत करनी होगी। असफल बोलीदार की राशि नीलामी प्रकिया पूर्ण होने पश्चात वापस की जावेगी।

3. सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग वाले अभ्यर्थी आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र एवं आवश्यकतानुसार जाति प्रमाण पत्र के साथ अमानत राशि 5,00,000/- रूपये (पांच लाख रूपये मात्र) का चेक अथवा बैंक ड्राफ्ट मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरमजयगढ़ के नाम पर प्रस्तुत करनी होगी। असफल बोलीदार की राशि नीलामी प्रकिया पूर्ण होने पश्चात वापस की जावेगी।

4. अभ्यर्थी के द्वारा आवेदन पत्र के तथ्यों व प्रस्तुत दस्तावेजों के सत्यता के लिए 10 रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प में शपथ पत्र आवेदन पत्र के साथ कार्यालय में दिनांक 23.10.2025 तक कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना होगा। शपथ पत्र का निर्धारित प्रारूप व विवतरण परिवर्तित व संशोधित नियम व शर्तों के साथ सूचना पटल में प्रकाशित है। अपूर्ण आवेदन पत्र की दशा में तथा शपथ पत्र निर्धारित प्रारूप में नही होने से व आवश्यक विवतरण के अभाव में अभ्यर्थी का आवेदन पत्र अमान्य कर दिया जावेगा।

5. यदि अमानत राशि चेक के माध्यम से प्रदाय किया जाता है तो चेक के साथ दिनांक 23.10.2025 तक के बैंक पासबुक या बैंक स्टेटमेंट या नेट बैंकिंग विवरण की स्वयं के द्वारा सत्यापित प्रति कार्यालयीन समय 05:30 बजे तक आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा, जिससे यह स्पष्ट हो सके कि चेक की धन राशि बैंक खाते में जमा है अन्यथा अभ्यर्थी का आवेदन पत्र निरस्त कर नीलामी बोली में भाग लेने से वर्जित कर दिया जावेगा।

6. व्यवसायिक दुकान नीलामी में प्राप्त राशि जनपद पंचायत अधिकोष में जमा होगी जो किसी भी प्रकार की वापसी योग्य नही होगी या किराया में समायोजित नही किया जावेगी।

7. व्यवसायिक दुकान का वार्षिक भाड़ा अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए राशि 9600/- रूपये (नौ हजार छः रूपये मात्र) तथा सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए 12000/- रूपये (बारह हजार रूपये मात्र) अग्रिम में वसूली की जावेगी।

8. व्यवसायिक दुकान की नीलामी मूल्य की 25% रकम का निक्षेप बोली स्वीकृत किये जाने के ठीक बाद में लिया जावेगा। जिसमें अमानत राशि को समायोजन की जावेगी। तथा शेष नीलामी बोली के पुष्टिकरण होने के 30 दिवस के भीतर तक जमा करना अनिवार्य होगी। अन्यथा जमा रकम राजशात हो जावेगी। जिस पर किसी प्रकार की आपत्ति अमान्य होगी।

9. किरायेदार के द्वारा स्वयं की व्यय पर 100/- रूपये के स्टाम्प पेपर में पट्टे पर लेने हेतु अनुबंध निष्पादित अनुसूचित जाति वर्ग एवं अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए 25 वर्ष तथा सामान्य वर्ग एवं अन्य पिछडा वर्ग के लिए 20 वर्ष हेतु इकरारनामा करानी होगी।

10. दुकान में आग लगने या अन्य किसी प्रकार की हानि व क्षति होने पर किरायेदार स्वयं जिम्मेदार होगा। किरायेदार सार्वजनिक स्थान पर समान आदि नही रखेगा या शासकीय भूमि का अतिक्रमण नहीं करेगा, पैसा करने पर अतिक्रमण की जवाबदारी किरायेदार की होगी।

11. किरायेदार का कब्जा केवल भवन पर होगा। प्रथम तल या उसके ऊपर भवन या किसी भी प्रकार का निर्माण करने का पूरा अधिकार जनपद पंचायत धरमजयगढ़ कार्यालय की होगी। दुकान का वार्षिक मरम्मत रख-रखाव रंग आदि किरायेदार को स्वयं को व्यय करना होगा।

12. किरायेदार की यदि पट्टा अवधि में मृत्यु हो जाती है तो उसके द्वारा नामांकित व्यक्ति अथवा वैधानिक उत्तराधिकारी के नाम दुकान को पट्टे पर हस्तातंरण जनपद पंचायत धरमजयगढ़ कार्यालय द्वारा की जावेगी। नाम हस्तातंरण हेतु राशि 25000/- रूपये (पच्ची हजार रूपये मात्र) कार्यालय में जमा कर रसीद प्राप्त करनी होगी।

13. किरायेदार को स्वयं के नाम से विद्युत कनेक्शन कराना अनिवार्य होगा। किरायेदार को दुकान में जनपद पंचायत के पूर्व स्वीकृति के बगैर किसी भी प्रकार का तोड-फोड या बनावट में परिवर्तन का अधिकार नही होगा। किरायेदार को दुकान में मास, मदिरा बिकी वर्जित रहेगा।

14. जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को दुकान का निरीक्षण करने व निर्देश देने का पूर्ण अधिकार होगा। उपरोक्त शर्तों के उल्लंघन करने पर जनपद पंचायत को नीलामी पट्टा निरस्त कर किरायेदारी समाप्त करने का पूर्ण अधिकार होगा। किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत धरमजयगढ़ का निर्णय सर्वमान्य होगा।

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Mukesh Mourya

मुकेश मौर्य (संपादक) ग्रामीण न्यूज़ 24 , पता - रायगढ़ , छत्तीसगढ़ मो . +919752981420

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