कुमा पंचायत का राशन दुकान निलंबित, दुकान चलाने के लिए 28 फरवरी तक कर सकते हैं आवेदन

कुमा पंचायत क्षेत्र में संचालित शासकीय उचित मूल्य की राशन दुकान को प्रशासन द्वारा अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार उपभोक्ताओं द्वारा लगातार शिकायतें की जा रही थीं कि राशन वितरण में गड़बड़ी, निर्धारित मात्रा से कम अनाज देना जैसी अन्य समस्याएं सामने आ रही थीं। शिकायतों की जांच खाद्य विभाग के अधिकारियों द्वारा किए जाने पर अनियमितताएं पाई गईं। मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासन ने तत्काल प्रभाव से राशन दुकान का संचालन निलंबित कर दिया है।
*कुमा पंचायत की उचित मूल्य दुकान संचालन हेतु निविदा जारी*
कुमा पंचायत क्षेत्र की उचित मूल्य राशन दुकान के संचालन के लिए खाद्य विभाग द्वारा नई निविदा जारी कर दी गई है। प्रशासनिक कारणों से दुकान का संचालन रिक्त होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू की गई है। जारी सूचना के अनुसार इच्छुक स्वयं सहायता समूह, सहकारी समिति एवं पात्र आवेदक निर्धारित प्रारूप में

*आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं।*
आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 28 फरवरी निर्धारित की गई है। आवश्यक दस्तावेजों की सूची एवं पात्रता संबंधी जानकारी विभागीय कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है। अधिकारियों ने बताया कि चयन प्रक्रिया पूर्ण पारदर्शिता के साथ की जाएगी तथा नियमों के अनुसार चयन समिति द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। स्थानीय महिला स्व-सहायता समूहों एवं पात्र समितियों को प्राथमिकता दिए जाने की संभावना है।
विभाग ने सभी इच्छुक आवेदकों से समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है। चयनित संस्था या व्यक्ति को शासन के नियमों के अनुसार राशन वितरण करना होगा तथा नियमित निरीक्षण के अधीन रहना होगा।
छाल-खरसिया मुख्य मार्ग 22 करोड़ रूपये से बनेगा,, हाटी–पुरुंगा तक बनेगी मुरूम सड़क
पुरुंगा और खड़गांव में 3.20 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा आदिवासी कन्या छात्रावास


